नया कानून: अब लोकल हेलमेट पहन कर चलाया वाहन तो कटेगा चालान
गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध, दो लाख का जुर्माना व सजा होगी लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं होगा
नई दिल्ली. दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा।


नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है।
मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे थे। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें।
गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा।