Epidemic Disease Act: Doctor-Nurse पर हमला किया तो जाना पड़ेगा जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा
महामारी रोग अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन
Epidemic Disease Act- अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने वालों को जेल की हवा के साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस बाबत संसद ने सोमवार को महामारी (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है।
दोषियों को 7 साल की सजा का प्रावधान
इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट, क्षति या खतरा पहुंचाने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करने और स्वास्थ्य सेवा कर्मी की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति पहुंचाने पर अधिकतम पांच लाख रूपए तक जुर्माना और अधिकतम सात साल तक सजा का प्रावधान किया गया है।
बताते चलें कि उच्च सदन (राज्य सभा) ने कुछ दिन पहले ही इस महामारी (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी। इस संबंध में अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था।
उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन किया गया है। इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, विधेयक में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों में विस्तार करने का भी प्रावधान है।