सुप्रीम कोर्ट का फैसला- NDRF में ट्रांसफर नहीं होगा पीएम केयर्स फंड
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स कोष में कोविड-19 से निपटने के जमा दान राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) में स्थानातंरित करने का निर्देश देने से इनकार किया।कोविड-19 के लिए कोष पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वैच्छिक अंशदान राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में हमेशा किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है